सीबीआई की विशेष अदालत ने 590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में तीन सरकारी कर्मचारियों सहित चार आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इनमें से एक हैं राजेश सांगवान, नियंत्रक, वित्त एवं लेखा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी), पंचकुला। राज्य सरकार के अनुसार, एचएसएएमबी के कुल 10.07 करोड़ रुपये इस मामले में शामिल थे।
सीबीआई की हिरासत में मौजूद एक अन्य आरोपी रणधीर सिंह हैं, जो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचएसईबी) में वित्त एवं लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। अंबाला निवासी रणधीर सिंह को हरियाणा सरकार ने 24 अप्रैल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के तहत बर्खास्त कर दिया था।
पंचकुला स्थित हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के पद पर तैनात रहते हुए, रणधीर सिंह को घोटाले के संबंध में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा पहली बार 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
अपने बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, उन पर अवैध रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था, जो नकद और अन्य लाभों के रूप में प्राप्त की गई थी, जैसे कि चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा के लिए उड़ान टिकट (क्रमशः 27 जून, 2025 और 30 जून, 2025 को आने-जाने के लिए) जो उन्होंने स्वयं और परिवार के पांच अन्य सदस्यों के लिए ली थी, जिसका खर्च मास्टरमाइंड रिभव ऋषि और आरोपी अभय कुमार ने उठाया था।
ऋषि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शाखा प्रबंधक थे। राज्य सरकार के अनुसार, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में एक बैंक खाता था, जिसमें वह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, और उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा हुआ था और परिचालन की दृष्टि से उससे संबद्ध था।
विभाग के सेक्टर 9, पंचकुला स्थित कोटक महिंद्रा बैंक खाते से लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि 8 जनवरी, 2025 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में जमा की गई थी। इसमें से लगभग 54 करोड़ रुपये की राशि कथित तौर पर 1 जनवरी, 2025 और 20 फरवरी, 2026 के बीच धोखाधड़ी से निकाली गई और विभिन्न संस्थाओं में वितरित की गई।
सीबीआई की हिरासत में लिए गए तीसरे सरकारी कर्मचारी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के वित्त निदेशक अमित दीवान हैं। राज्य सरकार के अनुसार, एचपीजीसीएल मामले में कुल 54.20 करोड़ रुपये का घोटाला शामिल था। हिरासत में लिया गया चौथा आरोपी एक निजी व्यक्ति अंकुर शर्मा है, जो एसएएस नगर का निवासी है।
सीबीआई ने 27 अप्रैल को सीबीआई अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे गए खातों को खोलने, अन्य खातों से धनराशि हस्तांतरित करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, फर्जी और जाली दस्तावेज बनाने और राज्य सरकार की धनराशि को शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने के मामले की जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। आरोप है कि वहां से धनराशि को भुनाया गया और सोने की खरीद में इस्तेमाल किया गया।
सीबीआई अदालत ने 27 अप्रैल को आरोपियों को तीन दिन की हिरासत दी थी और अब उन्हें 30 अप्रैल को फिर से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सीबीआई ने 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी, जो राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई मूल एफआईआर पर आधारित थी।


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