पंजाब राज्य सूचना आयोग ने राज्य के एक पीसीएस अधिकारी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केस नंबर 5555/2023, जो राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती पूजा गुप्ता के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमृतसर को कई बार तलब किया गया, परन्तु वह एक बार भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।
प्रवक्ता ने बताया कि इस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आयोग के आदेशों की अनुपालना न करने के कारण राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती पूजा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि तत्कालीन अधिकारी (जिनके कार्यकाल में आरटीआई आवेदन दायर किया गया था) पर पूर्व में लगाया गया जुर्माना ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया जा
इसके अलावा, आयोग ने वर्तमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खुशदिल सिंह संधू, पीसीएस, के गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार और पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने परिवहन विभाग के आरटीआई विंग द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन न करने और उनके प्रति लापरवाह रवैये के बारे में प्रमुख सचिव, परिवहन को सूचित किया है।

