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सबरीमाला विवाद: केरल हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच के आदेश दिए

Sabarimala controversy: Kerala High Court orders detailed investigation

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सबरीमाला मंदिर में द्वारपाल की मूर्ति पर सोने की परत चढ़ाने के विवाद की विस्तृत जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में पूरी जांच और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि जांच का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त जिला जज करेंगे।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आंतरिक मंदिर से संबंधित सभी मामलों की पूरी जांच करना आवश्यक है, जिसमें कीमती वस्तुओं की सुरक्षा और उनका रिकॉर्ड रखना भी शामिल है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने कहा कि सोने की प्लेट पर सोने की परत और उसके वजन में बताई गई गड़बड़ी के बारे में कई संदेह हैं।

विशेष रूप से इसमें कहा गया कि सोने से ढकी थाली का वजन कथित तौर पर 2019 में वापस आने पर लगभग चार किलोग्राम कम हो गया था, जिससे मंदिर में रिकॉर्ड की सटीकता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे।

हाई कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच गोपनीय तरीके से की जाए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसकी कोई जानकारी न दी जाए।

कोर्ट ने कहा कि स्ट्रांग रूम में रखे सामान की जांच की जाए, तिरुभवाराणम रजिस्टर की पड़ताल की जाए और देवस्वोम अधिकारियों की किसी भी चूक को रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

इससे पहले, कोर्ट ने मंदिर समिति की इस बात के लिए आलोचना की थी कि सोने की थाली वापस आने पर उसने उचित रिकॉर्ड नहीं रखा और न ही थाली का वजन आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया गया।

कोर्ट ने कहा कि पवित्र संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वाली मंदिर समिति के लिए यह चूक स्वीकार्य नहीं है। यह मामला 15 अक्टूबर को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जब कोर्ट चल रही जांच की प्रगति और रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

हाई कोर्ट के निर्देशों से केरल के सबसे चर्चित मंदिर विवादों में से एक को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सबरीमाला की सोने की थाली से संबंधित सभी मामलों की जांच गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाए, जैसा कि इस मामले की मांग है।

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