चंडीगढ़, 22 जून, 2025 : शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने रविवार को मुख्य सचिव को पंजाब क्षेत्रीय नगर नियोजन एवं विकास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने के पंजाब कैबिनेट के फैसले का कड़ा विरोध किया और इस कदम को “अवैध, असंवैधानिक और मनमाना” बताया।
वरिष्ठ शिअद नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह निर्णय पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री को उपाध्यक्ष नामित किया गया है।
चीमा ने तीखे शब्दों में कहा, “यह बदलाव न केवल वैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार को भी कमजोर करता है। बोर्ड में कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं – अब वे नौकरशाह को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? यह माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का स्पष्ट रूप से अपमान है।”
चीमा ने कैबिनेट के फैसले के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए बाहरी प्रभाव का संकेत दिया। उन्होंने पूछा, “संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ काम करने के लिए कैबिनेट पर कौन दबाव डाल रहा है? कौन सी ताकतें निर्वाचित नेताओं से नियुक्त अधिकारियों को इस तरह के अभूतपूर्व अधिकार हस्तांतरण के लिए मजबूर कर रही हैं?”
शिअद नेता ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई पंजाब में शासन के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है और प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों में पंजाबी नेतृत्व की भूमिका को कम करके राज्य की स्वायत्तता को खत्म करने के एक व्यवस्थित प्रयास को दर्शाती है