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सज्जन कुमार की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी

Sajjan Kumar's appeal against conviction to be heard on November 19

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 19 नवंबर की तारीख तय की।

पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ द्वारा की जानी थी, लेकिन न्यायालय के नहीं बैठने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

अब इस मामले पर आगे विचार के लिए अगले महीने सुनवाई होगी। 1984 के दंगों के एक अन्य मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन कुमार को इस साल 25 फरवरी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा सुनाते समय, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यद्यपि अपराध में “दो ​​निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या” शामिल थी, लेकिन यह “दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला” नहीं था, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाए। अदालत ने कहा कि कुमार की अधिक उम्र और चिकित्सा स्थिति ऐसे कारक थे जो उन्हें कम सजा देने के पक्ष में थे।

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह घटना दंगों के उसी क्रम का हिस्सा है जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 में कुमार को पांच लोगों की हत्या के लिए पहले ही दोषी ठहराया था। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद घरों में आग लगाने और सिख समुदाय के सदस्यों की हत्या करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी पाया गया था।

ताज़ा मामले में, अदालत ने कुमार को उस भीड़ का हिस्सा होने का दोषी ठहराया जिसने पीड़ितों की हत्या से पहले उनके घर में लूटपाट की और आग लगा दी। उसे आजीवन कारावास और 2.4 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।

कानून के तहत हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड और न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है।

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