जिला प्रशासन ने अधिसूचित स्थानों को छोड़कर शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शिमला के जिला मजिस्ट्रेट ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दिवाली पर पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।
आइस स्केटिंग रिंक, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), छोटा शिमला की ओर लोक निर्माण विभाग पार्किंग से आगे संजौली क्षेत्र, खलीनी बाईपास, समर हिल में एचपीयू मैदान, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुला स्थान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली के निकट खुला मैदान, भट्टाकुफर में पंचायत मैदान, न्यू शिमला में सेक्टर 6 कंगनाधार के निकट बस स्टैंड, मशोबरा में तलाई मंदिर मैदान, विकास नगर पुलिस चौकी के निकट, टूटू में नई पार्किंग, कुसुम्पटी में रानी मैदान तथा शोघी में पंचायत घर थड़ी को बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है।
कश्यप ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इन स्थानों पर पार्क किए गए सभी वाहनों को हटाना अनिवार्य होगा। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेंगे और सभी स्थानों पर स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। अग्निशमन विभाग एहतियात के तौर पर सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध कराएगा।
ये आदेश 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। सिरमौर में तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप सिरमौर जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने आगामी दिवाली त्यौहार के दौरान ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य जिले के संवेदनशील क्षेत्रों और शांत क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषण से बचाना है। आदेश के अनुसार, ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों और अत्यधिक धुआँ उत्पन्न करने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिरमौर जिले में दिवाली का त्यौहार शांतिपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल मनाने तथा जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने निवासियों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने और त्यौहार को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया है।