August 7, 2025
Punjab

अनुसूचित जाति के परिवारों को सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेगा ऋण; पढ़ें विवरण

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के परिवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं ताकि उन्हें 1 लाख रुपये तक की सूक्ष्म वित्त योजना ऋण और 2 लाख रुपये की सावधि ऋण योजना के माध्यम से अपना स्वयं का आय-उत्पादक उद्यम या स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिल सके।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और जिसकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम हो, आवेदन करने के लिए पात्र है।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण और दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निम्नलिखित पते पर जमा कर सकते हैं: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्लॉट संख्या 199, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, पंचकूला, फ़ोन: 0172-2991227 या उम्मीदवार ( http://hscfdc.org.in ) वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025 है।

Leave feedback about this

  • Service