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शिमला में ड्यूटी के दौरान एसडीएम को बिना अनुमति के निजी कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं

SDM not allowed to attend private functions without permission while on duty in Shimla

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को निर्देश दिया कि वे ड्यूटी के दौरान निजी कार्यक्रमों में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि जिले के दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों से कई लोग विभिन्न कार्यों के लिए एसडीएम कार्यालयों में आते हैं और ऐसे में एसडीएम की अनुपस्थिति उन्हें असुविधा का कारण बनती है। उन्होंने कहा, “यदि कोई एसडीएम ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, तो उसे एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी।”

राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कश्यप ने कहा कि अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए स्कूलों की विजिट रिपोर्ट तुरंत उनके कार्यालय में भेजी जाए। उन्होंने कहा, “इसके साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय पहुँचें।”

उन्होंने सभी उप-जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वन अधिकार अधिनियम समितियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने समितियों की बैठकों के बाद भेजे गए प्रस्तावों की स्थिति पर भी नज़र रखने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी तक समितियाँ नहीं बनी हैं, वहाँ तुरंत समितियाँ गठित की जाएँ। उन्होंने कहा, “वन अधिकार अधिनियम से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका होने पर अगले दो दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय को सूचित किया जाए।”

उपायुक्त ने एसडीएम को स्कूलों और कॉलेजों में स्टाफ के व्यवहार के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक दंड या दुर्व्यवहार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सभी स्कूलों में यौन उत्पीड़न निवारण समिति का होना ज़रूरी है। स्कूलों में हुई कई घटनाएँ शर्मनाक हैं। इसलिए, एसडीएम को भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।”

उन्होंने सभी एसडीएम को अवैध खनन के खिलाफ चालान जारी करने और अपने क्षेत्राधिकार में चल रहे क्रशरों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “जिले में किसी भी हालत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम समय-समय पर ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की भी जाँच करें। इसके अलावा, किसी भी ब्लास्टिंग गतिविधि से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है।”

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