October 20, 2026
Punjab

मोहाली में अवैध भूमि सौदे के मामले में एसजीपीसी ने गुरुद्वारा अंब साहिब के प्रबंधक को निलंबित किया

एसएएस नगर स्थित गुरुद्वारा श्री अंब साहिब पातशाही सातवीन की प्रमुख जमीन की अवैध बिक्री के मामले में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने गुरुद्वारे के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, जो आज यहां मौजूद थे, ने आरोपी राजिंदर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा, “राजिंदर सिंह, जिन्होंने सिख संस्था को बदनाम किया है, को निलंबित कर दिया गया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी।” गुरुद्वारा श्री अंब साहिब, फेज 8 के स्वामित्व वाले आईटी सिटी क्षेत्र (सेक्टर 101) के सैनी माजरा (प्रेमगढ़) गांव में स्थित 1 बीघा, 6 बिस्वा और 10 बिस्वासी जमीन की कथित बिक्री पर विवाद खड़ा हो गया है।

खबरों के मुताबिक, यह जमीन विभिन्न खरीदारों को 1.32 करोड़ रुपये में बेची गई और इसका पंजीकरण पिछले साल 2 दिसंबर को मोहाली स्थित उप-पंजीयक कार्यालय में हुआ था। सूत्रों का कहना है कि अगर खुली नीलामी होती तो इसी जमीन की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये तक हो सकती थी।

यह मामला तब सामने आया जब गांव वालों ने, एसएडी मोहाली निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी परविंदर सिंह सोहाना और एसजीपीसी सदस्य परमजीत कौर लैंडरन के साथ मिलकर, इस धोखाधड़ी के बारे में एसजीपीसी अध्यक्ष को सूचित किया। यह धोखाधड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक के इशारे पर की जा रही थी। विस्तृत विभागीय जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

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