शिमला की जिला अदालत ने आज संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने के लिए ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। शिमला के संजौली इलाके में स्थित यह मस्जिद अपने अनाधिकृत निर्माण के कारण विवादों के केंद्र में रही है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग के अनुसार, नगर आयुक्त की अदालत द्वारा पारित आदेश यथावत रहेगा। इसका मतलब है कि ध्वस्तीकरण का काम तय योजना के अनुसार ही चलेगा।
हालांकि, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने कमिश्नर कोर्ट से मजदूरों की कमी के कारण मस्जिद गिराने के काम में देरी करने की अपील की है। अधिकांश मजदूर अपने मूल स्थानों पर लौट चुके हैं, और सर्दियों के महीनों में मस्जिद गिराने का काम मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है