शिमला के उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप ने चिरगांव तहसील के कुलगांव गांव में नवनिर्मित मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में एक महिला की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस जांच का संचालन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून व्यवस्था) पंकज शर्मा करेंगे, जिन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने तथा सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
डीसी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 196 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
जांच अधिकारी को गोलीबारी की घटना से संबंधित घटनाक्रम की जांच करने, मृतक की मृत्यु के सटीक कारण की पुष्टि करने, घटना में शामिल आरोपियों की जिम्मेदारी तय करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि क्या आयोजन के आयोजकों की ओर से कोई चूक हुई थी। वह शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के संभावित उल्लंघनों की भी जांच करेंगे।
डीसी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जांच अधिकारी को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी निर्देश दिया गया है।

