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विवादास्पद संजौली मस्जिद पर शिमला नगर निकाय अदालत का फैसला आज

Shimla Municipal Court's decision on controversial Sanjauli Mosque today

शिमला नगर आयुक्त की अदालत शनिवार को विवादास्पद संजौली मस्जिद पर फैसला ले सकती है। 7 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान, आयुक्त की अदालत ने संबंधित जूनियर इंजीनियर और वक्फ बोर्ड को एक ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, हिंदू संगठनों ने धमकी दी है कि अगर सुनवाई के दौरान ढांचा गिराने का फैसला नहीं लिया गया तो वे पांच अक्टूबर से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। इस मामले की सुनवाई 2010 से कोर्ट में चल रही है।

पिछले महीने शिमला के मलियाना इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के साथ झगड़े में एक स्थानीय व्यक्ति के घायल होने के बाद विवाद छिड़ गया था। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया था। सनाजुली में मस्जिद के ‘अनधिकृत’ निर्माण का मुद्दा उस समय केंद्र में आ गया जब राज्य भर में इसे ढहाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए।

हिंदू संगठन दावा कर रहे थे कि मस्जिद अवैध है और इसे तुरंत ढहाया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में अज्ञात प्रवासियों की संख्या में वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की थी। मामले में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद स्थल पर स्वामित्व का दावा किया है, लेकिन वह अदालत में कोई सबूत पेश करने में असमर्थ है।

इस बीच, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि मामला स्वामित्व का नहीं है, बल्कि मस्जिद के विकास का है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अवैध नहीं थी क्योंकि यह आजादी के बाद से इलाके में मौजूद थी।

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