चंडीगढ़, 30 जुलाई एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दो साल पहले दर्ज कथित छेड़छाड़ के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि मामले से बरी करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं।
इस बीच, अदालत ने पूर्व मंत्री के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए शिकायतकर्ता की अर्जी खारिज कर दी है। सीआरपीसी की धारा 209 के तहत दायर शिकायत में, शिकायतकर्ता ने अदालत से आईपीसी की धारा 376 और 511 को जोड़कर मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने की प्रार्थना की। अदालत ने एफआईआर में उल्लिखित धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत भी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया है।
पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज शिकायत में कोच ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री ने एक जुलाई 2022 को अपने सरकारी आवास पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी. जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे धक्का दिया और उसकी टी-शर्ट फाड़ दी, लेकिन वह भागने में सफल रही.
अपने आरोपमुक्ति आवेदन में संदीप ने कहा कि उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के कारण मामले में फंसाया गया है।