शिमला के उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप ने गुरुवार को घोषणा की कि सड़क काटने के कार्य के कारण शोघी-मेहली मार्ग 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे के लिए सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा।
डीसी ने कहा कि उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 2017 की धारा 115 और 117 के तहत आदेश जारी किया है। अगले एक महीने के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक शिलगांव से बड़ागांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सड़क बंद रहेगी।
इन घंटों के दौरान आपातकालीन वाहनों को छोड़कर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
कश्यप ने कार्यदायी संस्था को यात्रियों की असुविधा को कम करने तथा कार्य की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा एवं एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए।
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