N1Live National कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला
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कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

Skill Development Scam: Supreme Court to pronounce verdict on Chandrababu Naidu's petition on Tuesday

नई दिल्ली, 15 जनवरी । तेलुगू देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। .

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले में 16 जनवरी को फैसला सुनाएगी।

अक्टूबर 2023 में, शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों – नायडू और आंध्र प्रदेश सरकार – को सुनने के बाद इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या राज्य के राज्यपाल से मंजूरी लिए बिना पूर्व सीएम के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता वाले कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि नायडू के खिलाफ 2018 में जांच शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, नायडू ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ जांच शुरू करना और एफआईआर दर्ज करना दोनों गैर-कानूनी (कानून में अस्तित्वहीन) हैं क्योंकि दोनों को अवैध रूप से शुरू किया गया है।

सितंबर 2023 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. रेड्डी की एकल न्यायाधीश पीठ ने नायडू की उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

बाद में, नायडू को पिछले साल 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव की पीठ द्वारा पहले से ही प्रस्तुत जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

फाइबरनेट मामले में, राज्य सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष वचन दिया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।

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