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ऊना जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण

Special revision of photo voter lists in Una district

ऊना जिला के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा व विधानसभा चुनावों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का मतदाताओं की आयु पात्रता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप आयुक्त जतिन लाल ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ऊना जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है तथा यह बूथ लेवल अधिकारियों के अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जांच के लिए उपलब्ध है।

जतिन लाल ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे या आपत्तियां 28 नवम्बर तक दर्ज की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि 9, 10, 23 और 24 नवम्बर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जबकि दावे व आपत्तियों के निपटारे की तिथि 24 दिसम्बर निर्धारित की गई है। इसके बाद फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को किया जाएगा।

डीसी ने कहा कि इस दौरान सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन, उचित प्रारूप फार्म 6, 6ए, 7 और 8 पर निर्धारित बूथ लेवल अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करके करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर के निःशुल्क टेलीफोन सेवा नंबर 1950 पर कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कॉल करके भी मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में संशोधन की पुष्टि विभागीय वेबसाइट ‘सीईओ हिमाचल.एनआईसी.इन’ पर की जा सकती है।

जतिन लाल ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप वीएचए और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। उन्होंने जिला के सभी निवासियों, स्थानीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण करें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

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