चंडीगढ़, 31 जुलाई कांग्रेस ने तोशाम विधायक किरण चौधरी को अयोग्य ठहराने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के समक्ष एक नई याचिका दायर की है और उनसे अनुरोध किया है कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में मतदान करने से रोका जाए।
कांग्रेस विधायक मेवा सिंह और इंदुराज सिंह नरवाल ने कहा कि चौधरी का दलबदल 18 जून को हुआ जब उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन वह भाजपा में शामिल हो गईं।
उन्होंने कहा, “यह कृत्य दलबदल का मामला है, जिसे निष्ठा, वफ़ादारी, कर्तव्य या इसी तरह के अन्य कार्यों से विमुख होने के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद, प्रतिवादी (किरण चौधरी) हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। यह संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।”
विधायकों ने आगे कहा, “यह अध्यक्ष या स्पीकर का कर्तव्य है कि वे दसवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान के जनादेश को पूरा करें, भले ही इस संबंध में कोई याचिका दायर की गई हो या नहीं। दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने का संवैधानिक कर्तव्य अनिवार्य है और प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों से इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है।”
डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि यदि याचिका वापस भी ले ली जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष या उसके अध्यक्ष पर संवैधानिक प्रावधान अर्थात दसवीं अनुसूची के आदेश का पालन करने का कर्तव्य है।
अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन में, विधायक मेवा सिंह और इंदुराज सिंह नरवाल ने चौधरी को हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए प्रस्तुत किया, “क्योंकि वह अयोग्य हो गई हैं”। उन्होंने कहा कि चौधरी “राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के योग्य नहीं हैं”। विधायकों ने कहा, “इसलिए, मांगी गई अंतरिम राहत देने में विफलता से राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपूरणीय क्षति और क्षति होगी, जिससे कानून का शासन और संवैधानिक शासन कमजोर होगा।”
उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा सरकार अल्पमत में है, इसलिए किरण चौधरी को भाजपा को वोट देने की अनुमति देना “एक अवैध कार्य होगा और हरियाणा विधानसभा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को अपूरणीय क्षति होगी”।
स्पीकर ने तकनीकी आधार का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायकों, उप कांग्रेस विधायक दल नेता आफताब अहमद और मुख्य सचेतक बी बी बत्रा द्वारा दायर पिछले नोटिस और याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया है।