October 5, 2024
Himachal

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कॉलेजियम से हाईकोर्ट में दो जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए दो वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के नामों पर पुनर्विचार करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी सिफारिश पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते तथा यह कार्य केवल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सामूहिक रूप से किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दो वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नामों के चयन में उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हाईकोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा कोई सामूहिक परामर्श और विचार-विमर्श नहीं किया गया।”

इसमें कहा गया है, “उपर्युक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय कॉलेजियम को अब 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के फैसले के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ​​के नामों पर पुनर्विचार करना चाहिए…”

सुनवाई के दौरान दोनों न्यायिक अधिकारियों की ओर से उपस्थित हुए वकील ने 4 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव और उसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र का हवाला दिया और कहा कि इनके अनुसार याचिकाकर्ताओं के नामों पर उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

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