सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भुल्लर द्वारा दायर इसी तरह की एक याचिका पर विचार कर रहा है।
भुल्लर ने उच्च न्यायालय के 4 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगाने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था और उनकी याचिका की सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। भुल्लर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने अंतरिम राहत पर निर्णय लेने के लिए निर्देश मांगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, “बेहतर होगा कि हम कुछ न कहें। हमसे कठोर टिप्पणियों का जोखिम न लें।”
चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत की याचिका पर विचार किए बिना मामले को एक महीने के लिए स्थगित करके गलती की है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है, क्योंकि सीबीआई के लिए राज्य की सहमति पहले ही वापस ले ली गई है।
वरिष्ठ वकील ने कहा, “सीबीआई ने गुपचुप तरीके से पंजाब में प्रवेश किया है और डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन किया है।” उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत न देने का कोई कारण नहीं बताया है, सिवाय इसके कि वह मामले की सुनवाई कर रहा है।
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि भुल्लर को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
चूंकि पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिका खारिज कर देगी, इसलिए चौधरी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए याचिका वापस लेने का विकल्प चुना। 16 अक्टूबर को, सीबीआई ने भुल्लर को एक अन्य व्यक्ति के साथ 8 लाख रुपये की रिश्वतखोरी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया।
पुलिस ने दावा किया था कि भुल्लर के आवास पर छापेमारी के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलोग्राम आभूषण, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, दो लग्जरी वाहनों की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर आयातित शराब और दो बैरल वाली बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर और एयरगन सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे।
फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भुल्लर को उनके मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था। उस व्यापारी ने पुलिस अधिकारी पर 2023 में दर्ज एक एफआईआर को “निपटाने” के लिए आवर्ती मासिक भुगतान की मांग करने का आरोप लगाया था।

