N1Live National सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर्स पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के सैट के फैसले के खिलाफ सेबी की अपील खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर्स पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के सैट के फैसले के खिलाफ सेबी की अपील खारिज की

Supreme Court rejects SEBI's appeal against SAT's decision to cancel the penalty imposed on Apollo Tires

नई दिल्ली, 4 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) द्वारा अपोलो टायर्स 2003 के कथित शेयर बाय-बैक मानदंडों के उल्लंघन मामले में पारित 65 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द करने के आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने बाजार नियामक के खिलाफ जाने वाले सैट के हर फैसले के खिलाफ अपील करने की सेबी की प्रथा की निंदा की।

पीठ ने सेबी से अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं की सूची पर एक हलफनामा पेश करने को कहा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेबी का बचाव करते हुए कहा कि बाजार नियामक हर फैसले के खिलाफ अपील नहीं करता है बल्कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया देखने के बाद ही विशेष अनुमति याचिका दायर करता है।

इस साल सितंबर में पारित एक आदेश में, एसएटी के न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2018 में पारित बाजार नियामक के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेबी के प्रतिभूतियों विनियम, 1998 के कथित उल्लंघन के लिए मेसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

इसमें कहा गया था कि कार्यवाही शुरू करने में अत्यधिक देरी हुई है क्योंकि सेबी को 2003 से शेयरों की पुनर्खरीद की जानकारी थी।

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