September 15, 2025
Himachal

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की स्थिति पर स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को आदेश पारित करेगा

Supreme Court to pass order on September 23 in suo motu case on environmental condition in Himachal Pradesh

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 23 सितंबर को अपना आदेश पारित करेगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश वकीलों से कहा, “आदेश के लिए 23 सितंबर को सूचीबद्ध करें। हम सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद आपको एक संक्षिप्त आदेश देंगे ताकि आपको विशिष्ट निर्देश मिल सकें।”

सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को इस मामले में राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। इस मामले में न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट में वृक्षावरण सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है।

28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने कहा था कि यदि स्थिति नहीं बदली तो राज्य “हवा में लुप्त हो सकता है”। राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर “स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव” पड़ रहा है।

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