नई दिल्ली, 1 जून उच्चतम न्यायालय सोमवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष जल को जारी करने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
दिल्ली सरकार की याचिका न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष 3 जून को सूचीबद्ध है। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा, “पानी तक पहुँच किसी भी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। पानी न केवल जीविका के लिए आवश्यक है, बल्कि पानी तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमा और जीवन की गुणवत्ता की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है।” यह कहते हुए कि दिल्ली एक निचला तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है, सरकार ने कहा कि उसने इस साल शुष्क गर्मियों से उत्पन्न आपात स्थिति को देखते हुए ही अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग की है।
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