चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के कथित सहयोगी किरशनु शारदा को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शारदा को आज चार दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
आरोपी के वकील द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, अदालत ने आरोपी की नए सिरे से मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। वकील ने बताया कि जब आरोपी को पिछली बार पेश किया गया था, तब वह ठीक चल रहा था। उसके अनुरोध पर, अदालत ने सीबीआई को नए सिरे से मेडिकल जांच कराने और अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने 16 अक्टूबर, 2025 को एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में भुल्लर और शारदा दोनों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार, भुल्लर ने शारदा के माध्यम से शिकायतकर्ता से अवैध भुगतान की मांग की थी। मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ी, शिकायतकर्ता नरेश बत्ता ने आरोप लगाया कि भुल्लर ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2023 की एक एफआईआर का निपटारा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, बिचौलिए शारदा के माध्यम से 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई के लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने अदालत से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


Leave feedback about this