रोपड़ रेंज के हाल ही में निलंबित किए गए उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर अब आबकारी अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं और इस संबंध में खन्ना पुलिस जिले के अंतर्गत समराला पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने समराला के बोंडली गाँव स्थित उनके फार्महाउस की तलाशी के दौरान 108 बोतल शराब ज़ब्त की थी। समराला पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया, समराला के डीएसपी तरलोचन सिंह ने इसकी पुष्टि की।
सीबीआई इंस्पेक्टर रोमीपाल के बयान पर समराला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आबकारी अधिनियम की धारा 61 (अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मादक पदार्थों को रखने या परिवहन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित), धारा 1 और 14 (जो अधिकारियों को संबंधित कार्यवाही में साक्ष्य के लिए व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार देती है) के तहत मामला दर्ज किया गया। 108 बोतलों शराब के अलावा, सीबीआई ने 17 गोलियां भी बरामद कीं, लेकिन आर्म्स एक्ट की धाराएँ एफआईआर में नहीं जोड़ी गईं क्योंकि यह अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया था कि गोलियां लाइसेंसी हथियार की थीं या नहीं।
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बताया जा रहा है कि ज़ब्ती के बाद, सीबीआई ने शनिवार को समराला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ज़ब्त शराब को आबकारी निरीक्षकों विजय कुमार और मेजर सिंह को औपचारिक रूप से सौंप दिया। उनके आवास की तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.50 करोड़ रुपये नकद और 2.5 किलो सोने के आभूषण ज़ब्त किए थे।
इसके अलावा, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों की 26 लक्जरी घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और कई बैंक खातों का विवरण, 100 जिंदा कारतूसों के साथ चार आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए थे।