बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने खुद को निर्दोष बताया। उसने जमानत याचिका दायर की है।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की। इसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक काल्पनिक कहानी है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।
आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है। यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं। याचिका में आगे कहा गया कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है। मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।
आवेदन में गिरफ्तारी की वैधता पर भी चिंता जताई गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का उल्लंघन बताया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि एक्टर सैफ अली खान के घर में 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे एक अनजान व्यक्ति घुसा था। वह नौकरानी से बहस करने लगा। आवाज सुनकर जब सैफ अली खान आए तो उनसे और आरोपी में बहस और हाथापाई होने लगी। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में एक्टर पर चाकू से हमला कर दिया।