September 12, 2026
Himachal

शिमला में आयकर अधिकारी के खिलाफ 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की

The CBI has registered an FIR against an Income Tax officer in Shimla for allegedly demanding a bribe of ₹5 lakh.

एक आयकर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर एक मामले को अनुकूल तरीके से निपटाने के बदले रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपये मांगने का आरोप है। आरोपी की पहचान वरुण खारी, आयकर अधिकारी, वार्ड नंबर 1, शिमला के रूप में हुई है। यह कार्रवाई सोलन के अर्की जिले के मंगू गांव के निवासी लाभचंद द्वारा शिमला स्थित सीबीआई, एसीबी के पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 अगस्त, 2026 को उन्हें डाक के माध्यम से वर्ष 2017 के लिए 8,97,160 रुपये और वर्ष 2018 के लिए 6,010 रुपये के जुर्माने के संबंध में एक नोटिस प्राप्त हुआ था। हालांकि, उन्होंने अपने सलाहकार सुमित शर्मा के माध्यम से आयकर पोर्टल पर जुर्माने को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 सितंबर को शर्मा ने शिमला स्थित अपने कार्यालय में खारी से मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने इस मामले पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, खारी ने कहा कि जुर्माने के अलावा, लगभग 8,97,100 रुपये का ब्याज भी देय है, जिससे कुल राशि 17,94,260 रुपये हो जाती है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि खारी ने शिकायतकर्ता के मामले को अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए शर्मा के माध्यम से 5 लाख रुपये की अवैध रिश्वत/अनुचित लाभ/घूस की मांग की। हालांकि, लाभचंद रिश्वत देने को तैयार नहीं थे।

शिकायत के बाद, सीबीआई ने तथ्यों की पुष्टि की और पता चला कि खारी ने कथित तौर पर मामले को अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए 9 सितंबर को कुल राशि में से 3 लाख रुपये की आंशिक राशि की मांग की थी और उसे स्वीकार करने पर सहमति जताई थी।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

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