N1Live Punjab अदालत ने निलंबित पंजाब डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
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अदालत ने निलंबित पंजाब डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।

The court has sought a response from the CBI on the bail plea of ​​suspended Punjab DIG Bhullar.

चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। सीबीआई ने 16 अक्टूबर, 2025 को भुल्लर और उसके कथित सहयोगी किरशानु शारदा को एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के अनुसार, उसे मंडी गोबिंदगढ़ निवासी आकाश बट्टा से 11 अक्टूबर को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी भुल्लर ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में 2023 में दर्ज एफआईआर को निपटाने और उसके स्क्रैप व्यवसाय के संबंध में आगे कोई भी दमनकारी कार्रवाई न होने देने के लिए शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी।

जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को कथित रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया।

निलंबित डीआईजी के वकील एसपीएस भुल्लर ने बताया कि इस मामले में चालान दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वकील ने यह भी कहा कि भुल्लर की गिरफ्तारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती दी गई है।

वकील ने आगे तर्क दिया कि भुल्लर की गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी गिरफ्तारी वाले दिन उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दी गई थी, जिससे उच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।

इससे पहले, सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। भुल्लर ने अंतरिम जमानत और सीबीआई कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में बुराइल जेल में बंद हैं।

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