करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर एक बार के लिए 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
अधिसूचना के अनुसार, करदाता 30 जून तक अपने बकाया का भुगतान करके और पोर्टल पर अपनी संपत्ति के विवरण को स्व-प्रमाणित करके इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि विलंबित भुगतान के मामलों में, 1.5 प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश की दर से ब्याज लगता रहेगा। हालांकि, नई घोषित छूट योजना का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर बकाया भुगतान करने और संपत्ति संबंधी जानकारी को अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
करनाल नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से हरियाणा भर में हजारों संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और शहरी स्थानीय निकायों को कर संग्रह में सुधार करने और संपत्ति के अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले लंबित बकाया राशि पर ब्याज माफी की घोषणा की थी और इस संबंध में अब एक अधिसूचना जारी की गई है।
स्थानीय निवासी इस छूट योजना की घोषणा के बाद से ही इस अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने खुशी जाहिर की है। स्थानीय निवासी सुखविंदर सिंह चावला ने कहा, “मैं इस योजना का इंतजार कर रहा था, और अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है।”

