जिला प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नए कलेक्टर दरों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें हिसार जिले में आवासीय क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की वृद्धि और कृषि भूमि दरों में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है।
प्रशासन ने मसौदे पर जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन्हें 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा। कलेक्टर दरों का मसौदा जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मसौदे में हांसी को अभी भी हिसार के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। हिसार, हांसी, बरवाला, आदमपुर, उकलाना और नारनौंद तहसीलों के लिए कलेक्टर दरों का प्रस्ताव किया गया है।
आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मूल्य वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि सेक्टर 13 और 14 के लिए प्रस्तावित है, जो 56,925 रुपये प्रति वर्ग गज है। हालांकि, राजगुरु मार्केट और नागौरी गेट जैसे प्रमुख बाजारों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दो तरफ से खुले भूखंडों पर मानक दर से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क लिया जाएगा, जबकि पार्क के सामने या तीन तरफ से खुले भूखंडों पर 20 प्रतिशत की विशेष रियायती दर लागू होगी।
अग्रोहा में, विशेष रूप से हिसार महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल होने के बाद, सर्कल दरों में 75 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे सर्कल दरों में भारी उछाल आएगा। अलीपुर गांव में आवासीय भूमि की दरों में 75 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि आर्य नगर में कृषि भूमि की दरों में भी 75 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। नंद विहार और गंगवा में आवासीय दरों में 45 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि गंगवा के अशोक विहार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हिसार शहर में, आदर्श नगर, अमर विहार फेज I-II और इंदिरा कॉलोनी में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि कलेक्टर दरों में वृद्धि का सीधा असर संपत्ति के लेन-देन पर पड़ेगा, क्योंकि खरीदारों को जमीन या मकान खरीदते समय अधिक पंजीकरण शुल्क देना होगा। “इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन खरीदारों पर लागत का बोझ भी बढ़ेगा। बढ़ी हुई कलेक्टर दरें भूमि अधिग्रहण के मामलों में भूस्वामियों के लिए फायदेमंद होंगी, क्योंकि मुआवजा संशोधित दरों के आधार पर तय किया जाएगा।”
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि 2026 के कलेक्टर दरों का मसौदा तहसीलवार तैयार कर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और निवासी 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक अपने-अपने तहसील कार्यालयों में इन्हें जमा कर सकते हैं।

