February 16, 2026
Punjab

एक गांव द्वारा निविदा प्रक्रिया पर आपत्ति जताने के बाद एनजीटी ने पंजाब के 85 स्थलों पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया।

The NGT banned mining at 85 sites in Punjab after a village objected to the tender process.

गुरदासपुर जिले के गहलरी गांव की पंचायत द्वारा दायर एक आवेदन के बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने राज्य भर में फैले सभी 85 स्थलों पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश नई दिल्ली स्थित एनजीटी की प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया था। इन स्थलों की पहचान पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले वर्ष की गई थी। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

एनजीटी एक वैधानिक न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इन स्थलों से गाद निकालने और नदी तल की सामग्री (खनन) को हटाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में निविदा सूचनाएं जारी की गई थीं।गहलरी पंचायत के वकील ने दलील दी थी कि चूंकि गाद निकालने और हटाने का काम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, इसलिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता थी।

यह भी तर्क दिया गया कि गांव नदी के निचले हिस्से में स्थित था और यदि गाद निकालने का काम किया गया तो “ग्रामीणों की जमीनें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी”। एनजीटी ने फैसला सुनाया, “टेंडर प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, लेकिन गाद निकालने का काम शुरू नहीं होगा।” वकील ने पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित मुद्दा भी उठाया था।

यह आदेश ग्रामीणों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पिछले साल अगस्त और सितंबर में कुछ बेईमान तत्वों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के कारण आई बाढ़ ने राज्य में बड़े भूभाग को तबाह कर दिया था। खनन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग एनजीटी के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेगा।

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