N1Live Himachal तीन सप्ताह शेष, एसपी ने सिरसा पुलिस को नई कानूनी संहिता की जानकारी दी
Himachal

तीन सप्ताह शेष, एसपी ने सिरसा पुलिस को नई कानूनी संहिता की जानकारी दी

Three weeks left, SP informs Sirsa Police about new legal code

सिरसा, 13 जून एक जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत भूषण ने मंगलवार को जिला पुलिस के सभी थानाध्यक्षों व अन्य जांच अधिकारियों के साथ बैठक की।

उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाएंगे। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

तदनुसार, बैठक चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई, जहां जिला पुलिस के सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों, थाना प्रमुखों और अन्य जांच अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और विस्तार से पढ़ाया गया।

इस अवसर पर एसपी भूषण ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है कि नए कानून पुराने कानूनों से किस तरह अलग हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत कौन से कृत्य विशिष्ट अपराधों से जुड़े हैं और अपराध जांच प्रक्रिया के दायरे पर प्रकाश डाला। एसपी भूषण ने यह भी विस्तार से बताया कि नए कानूनों ने कानून प्रवर्तन में आईटी और डिजिटल संसाधनों के उपयोग को कैसे मान्यता दी है।

उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित संशोधनों को भी महिला पुलिस अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जा रहा है। एसपी ने बताया कि मधुबन, सुनारिया और भोंडसी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में जिला पुलिस अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में पुलिसकर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जा सके।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग, ऐलनाबाद डीएसपी संजीव बल्हारा, मुख्यालय डीएसपी सुभाष चंद्र के साथ-साथ सभी थाना प्रभारी व जांच अधिकारी मौजूद थे।

Exit mobile version