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गुरविंदर सिंह हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार; अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन बरामद

Two accused arrested in Gurvinder Singh murder case; vehicle used in the crime recovered

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एसएएस नगर पुलिस ने मोहाली जिला न्यायालय परिसर के बाहर गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनों को बरामद किया है। यह जानकारी एसएएस नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप हंस ने बुधवार को यहां दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान फरीदकोट के तेहना गांव के निवासी बलतेज सिंह उर्फ बंटी और फाजिल्का के जलालाबाद निवासी मंगत सिंह उर्फ मैक्स के रूप में हुई है। बरामद वाहनों में एक काली बजाज पल्सर मोटरसाइकिल (PB-22-D-5444) और एक सफेद होंडा अमेज कार (UP-14-CD-6847) शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित गुरविंदर सिंह की 28 जनवरी, 2026 को मोहाली स्थित जिला न्यायालय परिसर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी, शिकायतकर्ता अमरदीप कौर को संदेह था कि इस घटना में विदेश में रहने वाले गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का हाथ था, जो कथित तौर पर उनके पति को धमकी दे रहा था।

एसएसपी हरमनदीप हंस ने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि दो आरोपी एक काली पल्सर मोटरसाइकिल पर आए, गोलीबारी की और बाद में कपड़े बदलकर एक सफेद होंडा अमेज कार में फरार हो गए। उन्होंने कहा कि तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह सामने आया है कि इस अपराध की योजना कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपने साथियों विक्की सिंह उर्फ विक्की सत्तेवाला और रवि कुमार उर्फ रवि फरीदकोटिया की मदद से बनाई थी, जो फिलहाल विदेश में हैं।

एसएसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के आधार पर पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई काली बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और सफेद होंडा अमेज कार बरामद की है। उन्होंने कहा कि साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए शेष सहयोगियों और साजिशकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

इस संबंध में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 109 और 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 28-01-2026 को एफआईआर संख्या 23 दर्ज की गई थी। पुलिस स्टेशन सोहाना, एसएएस नगर में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

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