September 9, 2026
National

1127 किलो गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

Two convicts sentenced to 10 years each in a 1,127 kg cannabis smuggling case; special NDPS court pronounces verdict.

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 1127 किलो गांजा तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बिलोली स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई जोनल यूनिट की कार्रवाई से जुड़ा है। एनसीबी के मुताबिक, 15 नवंबर 2021 को अधिकारियों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के नायगांव तालुका में मंजराम गांव के पास रजिस्ट्रेशन नंबर एमएच-26-एडी-2165 वाले एक ट्रक को रोका था। तलाशी के दौरान ट्रक से 49 बोरियां बरामद हुईं, जिनमें कुल 1127 किलोग्राम गांजा पाया गया।

मामले में ट्रक चालक गोकुल नारायण राजपूत और सह-चालक सुनील यादव महाजन को गिरफ्तार किया गया था। जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष यह साबित करने का प्रयास किया कि दोनों आरोपी व्यावसायिक मात्रा में गांजा के जानबूझकर कब्जे में थे और अपने कब्जे के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य सामग्री के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रक तथा जब्त की गई अन्य संबंधित वस्तुओं को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

एनसीबी ने कहा कि यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में प्रभावी जांच और अभियोजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एजेंसी ने कहा कि वह ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और ‘नशा मुक्त भारत’ के लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनसीबी ने नागरिकों से भी मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या वितरण से जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए एमएएनएएस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर सूचना दी जा सकती है। एजेंसी के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

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