फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस साल जनवरी में 15 साल की लड़की का अपहरण करने, उसके कपड़े उतारने और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने लड़की के माता-पिता से पैसे ऐंठने की भी कोशिश की थी। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषियों जोगिंदर और लोकेश ने 23 जनवरी 2024 को पीड़िता का अपहरण कर लिया था, जब वह शाम 7 बजे ट्यूशन से अपने घर जा रही थी। कार में सवार होकर आए आरोपियों ने हथियार के बल पर पीड़िता का अपहरण किया और वाहन के अंदर उसका अश्लील वीडियो बनाया। बाद में, दोषियों में से एक ने उसके माता-पिता से 3 लाख रुपये नकद और सोना मांगा। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
आईपीसी की धारा 365, 384 और 34 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरे दोषी शंकर को पीड़ित के परिवार को जबरन वसूली के लिए कॉल करने के लिए सिम कार्ड मुहैया कराने के लिए दो साल की सज़ा सुनाई गई है। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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