December 29, 2024
Himachal

6,000 गोलियां रखने पर 2 को 15 साल की कठोर कारावास की सजा

Two sentenced to 15 years rigorous imprisonment for possession of 6,000 tablets

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ​​ने आज दो युवकों को लोमोटिल की 6,000 नशीली गोलियां रखने के जुर्म में 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

युवक सफी मोहम्मद और पंकज कुमार बद्दी के रहने वाले हैं। जिला अटॉर्नी संजय पंडित ने बताया कि विशेष जांच इकाई के इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को 7 मार्च 2022 को सूचना मिली थी कि दोनों भूड़ बैरियर पर एक गौशाला के पास एक यूटिलिटी वाहन में नशीली गोलियां बेच रहे हैं।

वाहन की तलाशी के दौरान 6,000 लोमोटिल की गोलियां जब्त की गईं। गोलियों में डाइफेनोक्सिलेट साल्ट था जो एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आता है और इसका शामक प्रभाव होता है। लोमोटिल का उपयोग तीव्र दस्त के लिए किया जाता है, लेकिन अक्सर शामक के रूप में इसका दुरुपयोग किया जाता है।

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