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पानीपत में दो तस्करों को 20 साल की जेल

Two smugglers sentenced to 20 years in jail in Panipat

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) योगेश चौधरी की अदालत ने दो नशा तस्करों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कुलदीप ढुल ने कहा कि दोषियों – अटावला गांव के राममेहर उर्फ मेहर सिंह और मंडी गांव के सुरेंद्र उर्फ पप्पू को पानीपत पुलिस की सीआईए-2 इकाई ने 6 जुलाई, 2018 को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीआईए-2 के एएसआई धर्मबीर ने मडलौडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस की एक टीम ने अटावाला गाँव रोड के पास नाका लगाया हुआ था। चेकिंग के दौरान, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार को रोका गया, जिसमें तीन लोग सवार थे – सोधापुर निवासी संजय, राममेहर और सुरेन्द्र।

डीडीए ढुल ने बताया, “डीएसपी इसराना विजेंद्र सिंह की मौजूदगी में की गई तलाशी में गाड़ी की डिक्की से गांजा पत्ती से भरे चार प्लास्टिक बैग और एक बैग अफीम की भूसी बरामद हुई।” ज़ब्त किए गए कुल प्रतिबंधित सामान में 72 किलो गांजा पत्ती (प्रति बैग 18 किलो) और 4.5 किलो अफीम की भूसी शामिल थी।

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