February 16, 2026
Himachal

मैकलियोडगंज में बिना वैध वीजा वाली युगांडा की महिला को हिरासत में लिया गया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के एक सहायक प्रोफेसर पर विश्वविद्यालय में नौकरी पाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एचपीयू के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, एचपीयू में लोक प्रशासन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. विजय सिंह को उक्त पद पर 28 सितंबर, 2024 को नियुक्त किया गया था। रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 18 फरवरी, 2025 को विश्वविद्यालय में अपने दस्तावेज जमा किए थे। सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय ने उनके दस्तावेज संबंधित स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेज दिए हैं। हालांकि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज कथित तौर पर जाली थे। और पढ़ें फूल हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा में अपना 50 पृष्ठ का भाषण 3 मिनट में समाप्त किया, भाषण में आरडीजी से संबंधित विवादास्पद अनुभागों को छोड़ दिया। और देखेंदाहिना तीर इसके बाद विश्वविद्यालय ने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। Assistant Professor at Himachal Pradesh University booked for ‘providing forged documents’

पर्यटन स्थल मैकलियोडगंज में स्थानीय पुलिस ने एक युगांडा की महिला को वैध वीजा के बिना भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बीर बहादुर ने आज यहां बताया कि शनिवार को स्थानीय पुलिस दल द्वारा जोगिबारा रोड पर चलाए गए एक नियमित अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी की गई।

उन्होंने बताया कि शनिवार को पुलिस दल मैक्लोडगंज के एक स्कूल के बाहर तैनात था, तभी उन्होंने पास की सीढ़ियों पर एक विदेशी महिला को बैठे देखा। संदेह होने पर पुलिस ने उससे संपर्क किया और उसका पासपोर्ट और वैध वीजा दस्तावेज दिखाने को कहा। महिला ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट और मोबाइल फोन में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) की तस्वीरें दिखाईं।

जब उससे मूल पासपोर्ट दिखाने को कहा गया, तो उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली स्थित युगांडा दूतावास में है। हालांकि, पासपोर्ट की फोटो और ऑनलाइन दर्ज आगमन आगमन तिथि (ETA) की जानकारी की जांच करने पर पता चला कि उसका वीजा समाप्त हो चुका था और वह वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रही थी। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 23(ए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।

पुलिस अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह भारत में कब दाखिल हुई और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद से कितने समय से देश में रह रही है। इसके अलावा, वे उसकी पृष्ठभूमि और यात्रा इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रहे थे। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में मैक्लोडगंज से एक चीनी नागरिक को वैध वीजा और दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल में आव्रजन कानूनों के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थान तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का निवास स्थान भी है।

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