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ब्रिटेन स्थित एनआरआई राजा कंडोला, 13 अन्य को 200 करोड़ के ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई

UK-based NRI Raja Kandola, 13 others get bail in Rs 200 crore drugs case

जालंधर, 21 दिसंबरजिला एवं सत्र न्यायाधीश निरभो सिंह गिल की अदालत ने आज यहां मुख्य आरोपी रणजीत सिंह उर्फ ​​राजा कंदोला और 13 अन्य को 1 जून, 2012 को दर्ज 200 करोड़ रुपये के आईसीई (मेथामफेटामाइन, एक पार्टी ड्रग) तस्करी मामले में बरी कर दिया।

कंदोला, उनकी पत्नी राजवंत कौर, उनके बेटे बल्ली सिंह और अन्य के खिलाफ करतारपुर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22/29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जिन आधारों पर बरी किया गया उनमें से एक तथ्य यह था कि मामले में जांच अधिकारी इंद्रजीत सिंह (अब बर्खास्त) मानद इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, जबकि वह वास्तव में एक हेड कांस्टेबल थे। कंडोला के वकील मंदीप सचदेव ने दलील दी थी कि एएसआई से कम रैंक का पुलिसकर्मी एनडीपीएस मामले की जांच नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्य आरोप आईसीई को संश्लेषित करने का था, जबकि केवल हेरोइन की जब्ती दिखाई गई थी।

कंदोला नवांशहर के रहने वाले ब्रिटेन के एनआरआई हैं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एफआईआर के आधार पर ही ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत उनकी भी जांच की जा रही थी और जांच एजेंसी ने उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। उनके पास समराला और बंगा में एक फार्महाउस, रोपड़ में एक होटल और गुड़गांव में एक बंगला था, जो सभी कुर्क किए गए थे।

उनके पास बीएमडब्ल्यू कारें भी थीं और इसलिए उन्हें पुलिस हलकों में बीएमडब्ल्यू सिंह के नाम से जाना जाता था। मामले में अन्य आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ ​​कमांडो, गुरिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह लड्डू हैं।

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