October 6, 2024
National

गैंगस्टर एक्ट में अपराधी की 23.64 करोड़ की संपत्ति कुर्की के आदेश, चार बदमाश जिलाबदर

नोएडा, 2 दिसंबर । गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं। साथ ही 4 बदमाशों को जिला बदर किया गया है।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 30 नवंबर को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त बृजानन्द जनपद फरीदाबाद हरियाणा द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं।

आरोपी की मौजा कौसीकला नई आबादी ईदगाब एरिया व पैठ एरिया तहसील छाता, जिला मथुरा, आवासीय प्लॉट 766.9 वर्ग मीटर और 2990.68 वर्ग मीटर को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी कुल अचल सम्पत्ति करीब 23,64,71,024 रुपये है। इसके अलावा रबूपुरा के नजाकत, सेक्टर-8 के अक्षय, कासना के विकल और जेवर के प्रतिम उर्फ पीतो को जिला बदर करने के आदेश हुए हैं।

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