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विज ने कहा, डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए वर्दी अनिवार्य होगी

चंडीगढ़, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अब सभी कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू होगा।

इसके लिए यूनिफॉर्म डिजाइन किया जा रहा है और यह हर कर्मचारी के लिए सभी दिन अनिवार्य होगा।

विज ने मीडियाकर्मियों से कहा कि जब आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो एक भी कर्मचारी बिना वर्दी के नहीं दिखता, जबकि सरकारी अस्पताल में यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन मरीज है और कौन कर्मचारी.

उन्होंने कहा कि काम के घंटों के दौरान अत्यधिक पोशाक शैली, केशविन्यास, भारी आभूषण, सामान, श्रृंगार और लंबे नाखून अस्वीकार्य हैं। नेमप्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को सफेद शर्ट के साथ काली पैंट भी पहननी होती है।

कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए और इतने तंग या बैगी नहीं होने चाहिए कि वे खराब हो जाएं। पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक लंबे नहीं होने चाहिए और रोगी की देखभाल में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विज ने कहा कि असामान्य हेयर स्टाइल और अपरंपरागत हेयरकट की अनुमति नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नाखून साफ, छंटे हुए और अच्छी तरह से बनाए हुए होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस की अनुमति नहीं होगी, साथ ही स्वेटशर्ट, स्वेटसूट, शॉर्ट्स, स्लैक, स्कर्ट और पलाज़ो भी। उन्होंने कहा कि जूते काले होने चाहिए और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए।

ड्रेस कोड के पीछे सरकार की मंशा और इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘कुछ नीतियों के तहत चलने वाले अस्पताल को अपने कर्मचारियों से एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है और एक ड्रेस कोड इसका हिस्सा है। एक अस्पताल में एक अच्छी तरह से पालन की जाने वाली ड्रेस कोड नीति न केवल एक कर्मचारी को एक पेशेवर छवि देती है, बल्कि जनता में एक संगठन की एक सुंदर छवि भी प्रस्तुत करती है,” उन्होंने कहा।

क्लिनिकल (मेडिक्स और पैरामेडिक्स), सफाई और स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन में काम करने वाले सभी अस्पताल कर्मचारी; तकनीकी कर्मचारियों, रसोई कर्मचारियों और फील्ड कर्मचारियों को काम के दौरान वर्दी में होना चाहिए। अस्पताल में गैर-नैदानिक ​​​​प्रशासनिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को केवल औपचारिक पोशाक पहननी होगी, लेकिन जींस या टी-शर्ट की अनुमति नहीं है। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेमप्लेट के साथ ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वीकृत ड्रेस कलर कोड को पदनामवार सुनिश्चित करेंगे।

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