अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने 8 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में एक दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक घटना 30 जून 2021 को बजघेड़ा थाना क्षेत्र में हुई.
पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद बजघेड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी अर्जुन के रूप में हुई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस ने की, जिसमें आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र किए गए तथा अदालत के समक्ष आरोपपत्र पेश किया गया।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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