चंडीगढ़, 6 जुलाई
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने मौली जागरां में दो आवासीय इकाइयों के रहने वालों को एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।
सीएचबी ने पहले दोनों इकाइयों (नंबर 1880 और 1881) का आवंटन रद्द कर दिया था, क्योंकि कब्जेदारों को कथित तौर पर दोनों इकाइयों को मिलाकर शराब की दुकान चलाते हुए पाया गया था।
8 जून को, सीएचबी ने कब्जाधारियों को 14 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने और साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद वाले जवाब देने में विफल रहे। सीएचबी के सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “आपको एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आपको जबरन बेदखल किया जा सकता है।” मानदंडों के अनुसार, आवास इकाई का उपयोग निवास के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
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