December 5, 2024
Himachal

वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में 2006 का दस्तावेज पेश किया

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार को जिला अदालत में 18 साल पुराना एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें लतीफ मोहम्मद को विवादित संजौली मस्जिद के लिए समिति का नामित अध्यक्ष बताया गया है।

अदालत ने सोमवार को वक्फ बोर्ड को एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया था कि किस हैसियत से लतीफ मोहम्मद ने विवादित मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी।

ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन (एएचएमओ) के वकील विश्व भूषण ने बताया कि जवाब में वक्फ बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष नामित किया गया था। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम के अनुसार कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है।

लतीफ ने संवाददाताओं से कहा, “वक्फ बोर्ड ने अपने जवाब में कहा है कि मैं 2006 से संजौली मस्जिद समिति का अध्यक्ष हूं और नगर आयुक्त की अदालत ने भी सितंबर में समिति के अध्यक्ष होने के नाते मुझे नोटिस दिया था।” संजौली मस्जिद को गिराने के लिए स्थानीय लोगों की ओर से आवाज उठाई गई थी।

11 सितंबर को मस्जिद के कथित अवैध हिस्से के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 लोग घायल हो गए थे। एक दिन बाद, लतीफ़ और अन्य लोगों ने मस्जिद की तीन “अनधिकृत” मंजिलों को गिराने की पेशकश की और नगर आयुक्त से अनुमति मांगी।

नगर आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की अनुमति दी थी और काम पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था, जिसके बाद एएचएमओ ने जिला न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील दायर की। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की गई है।

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