राज्य सरकार ने आज 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों तथा ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए अपने अधिकारियों के आश्रितों को प्राथमिकता देने के लिए अनुकंपा रोजगार नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित नीति के अनुसार, अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता मानदंड 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी नियुक्तियों के लिए मौजूदा पाँच प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं थीं, मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को समायोजित करने के लिए एकमुश्त छूट की अनुमति दी।
बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज, शिमला में बीएससी (नर्सिंग) सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कांगड़ा जिले के टांडा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 60 विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश के साथ एक नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 300 एकड़ भूमि के विकास हेतु उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सड़क काटने में लगे ठेकेदारों या एजेंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गाद निकालने और रखरखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति होगी। नामित समितियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शेष बचे कच्चे माल या तैयार उत्पाद के साथ-साथ उत्पन्न संपूर्ण सामग्री की नीलामी करेंगी।
मंत्रिमंडल ने शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर उड़ानें संचालित करने के लिए राज्य सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच हुए समझौते के विस्तार को मंजूरी दे दी। यह समझौता अब 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 26 के तहत 16 अगस्त, 2026 तक एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया।
बैठक में सिरमौर जिले के धौला कुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले के नलेटी पटवार सर्कल के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें देहरा तहसील के महल मसोट और बलाहर क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा तथा उन्हें परागपुर तहसील के गढ़ पटवार सर्कल में शामिल किया जाएगा।