मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार विधवाओं, विकलांग महिलाओं और ‘एकल नारियों’ को उनके घर बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उनका समर्थन करने की पहल शुरू कर रही है।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बोर्ड विवाह, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, छात्रावास सुविधाओं और विधवा पेंशन के लिए वित्तीय सहायता सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा, “घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये और रसोई, शौचालय और बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपये शामिल होंगे।”
इस लाभ को पाने के लिए महिलाओं को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्यदिवस पूरे करने चाहिए। उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “पात्र महिलाओं को श्रम अधिकारी के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करना चाहिए, आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करने चाहिए। स्वीकृत होने के बाद, वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।”