बठिंडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पिस्तौल लहराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हथियारों को लहराने पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए बठिंडा (सदर) पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बठिंडा एसएसपी अमनीत कोंडल ने कहा, “यह किसी महिला द्वारा हथियार लहराने का पहला मामला है। हम जनता से अपील करते हैं कि वे कानून का पालन करें और ऐसे कृत्यों से बचें।”
इस बीच, पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले साल इसी अपराध के लिए 17 मामलों में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें सभी युवा लड़के थे। सदर बठिंडा के एसएचओ जसविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला ने हथियार लहराते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा, “बुधवार को मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।”

