चंडीगढ़ : फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति सहगल ने पंजाब के मुक्तसर जिले के निवासी 25 वर्षीय प्रबदीप सिंह को बलात्कार के एक मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता, जो पंजाब की निवासी भी है, ने बताया था कि वह खरड़ स्थित एक कंपनी के कार्यालय में काम करती थी। आरोपी प्रबदीप सिंह भी उसी ऑफिस में काम करता था। दोनों दोस्त बन गए और बाद में चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक साथ रहने लगे। आरोपी ने उससे शादी करने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उसे छोड़ दिया।
महिला ने एक नर बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने 29 जुलाई 2019 को आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बच्चे, आरोपी और पीड़िता के डीएनए के नमूने फोरेंसिक लैब भेजे। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि आरोपी बच्चे का जैविक पिता था।
Leave feedback about this