सोलन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कनिका चावला ने गुरुवार को कांगड़ा जिले की धार तहसील के रहने वाले लकी कुमार (29) को डेढ़ साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह जुर्म 2022 में हुआ था जब नाबालिग लड़की
पीड़िता अपने परिवार के साथ बद्दी में रहती है। 30 अक्टूबर, 2022 को दोपहर करीब 2 बजे, जब पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी, तो आरोपी उसे कथित तौर पर छत पर ले गया, जहाँ उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता की मां ने लड़की को फर्श पर रोते हुए देखा और आरोपी लकी कुमार को पास में खड़ा पाया। मां ने घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोपी पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की धारा 6 और IPC की धारा 376 AB के तहत मामला दर्ज किया गया।


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