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शिमला में समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने पर 12,000 का जुर्माना

12,000 fine for not paying property tax on time in Shimla

शिमला में 12,000 से ज़्यादा भवन मालिकों पर समय पर संपत्ति कर न चुकाने का जुर्माना लगाया गया है। अब बकाया राशि पर 5 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। शिमला नगर निगम (एमसी) के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने आज बताया कि सभी बकायादारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर नोटिस मिलने के बाद भी बकायादारों ने कोई भुगतान नहीं किया, तो प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पेयजल और बिजली आपूर्ति कनेक्शन काटने का भी प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, अगर बकायादार लगातार बकाया नहीं चुकाते हैं, तो उनसे हर महीने चुकाई जाने वाली कुल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा।” शिमला में लगभग 32,000 इमारतें हैं और निगम हर साल इनसे संपत्ति कर वसूलता है। निगम हर साल अप्रैल में बिल जारी करता है और इन्हें चुकाने की अंतिम तिथि अक्टूबर है। हालाँकि, 12,000 से ज़्यादा इमारत मालिकों ने अभी तक नगर निगम को संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है।

संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, निगम समय सीमा से पहले कर का भुगतान करने वाले भवन मालिकों को 10 प्रतिशत की छूट भी प्रदान करता है। हालाँकि, शिमला नगर निगम के लिए संपत्ति कर की चोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

नगर निगम ने हाल ही में उन करदाताओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था जो अपने घरों से व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रहे थे, लेकिन घरेलू दरों पर कर का भुगतान कर रहे थे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसे लोगों से व्यावसायिक दरों पर कर वसूलना था।

पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में निगम ने संपत्ति कर के रूप में 19 करोड़ रुपये एकत्र किए थे और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा था।

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