April 19, 2024
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सिंगापुर में भांग रखने के आरोप में भारतीय मूल के शख्स को 13 साल की सजा

सिंगापुर, भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सिंगापुर में तस्करी के लिए 523.6 ग्राम भांग रखने के आरोप में 13 साल की जेल और 10 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 45 वर्षीय नरककीरन अरासन को मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया। अरासन ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि वह वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा था और तेजी से पैसे कमाने के चलते भांग बेचना शुरु किया।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने प्राप्त सूचना पर कार्रवाई की और 12 अप्रैल, 2021 को अरासन को वुडलैंड्स में गिरफ्तार कर लिया।

उप लोक अभियोजक टेस्सा टैन ने कहा कि कार की तलाशी के दौरान बैग में प्लास्टिक में लिपटा सब्जी का एक टुकड़ा मिला जिसे टेप से लपेटा गया था।

जुलाई 2021 में, स्वास्थ्य विज्ञान प्राधिकरण ने विश्लेषण के बाद प्रमाणित किया कि भांग का वजन कम से कम 523.6 ग्राम था।

पेपर में कहा गया, उपरोक्त सब्जी के एक टुकड़े में भांग का मिश्रण था, जिसका वजन 937.2 ग्राम से कम नहीं है।

अदालत को बताया गया कि नरककीरन अरासन ने 11 अप्रैल, 2021 को एक कैनबिस की किताब का ऑर्डर दिया, जिसका मतलब 1 किलो वजन था, उसे आर एंड आर के नाम से जाना जाता था।

उसने इसके लिए 3,000 डॉलर का भुगतान किया।

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